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*आज भी जमीन की खरीद बिक्री के क़ानून में सिर्फ थोड़ा सुधाकर लाने से भू माफिया मिंटों में खत्म हो सकते हैं*

 


*आज भी जमीन की खरीद बिक्री के क़ानून में सिर्फ थोड़ा सुधाकर लाने से भू माफिया मिंटों में खत्म हो सकते हैं*


1: *जमीन खरीद बिक्री के बाद रजिस्ट्री उस वक्त तक जब तक मोटेशन ना हो जाए इनवेलिड माना जाए (याने रजिस्ट्री होते ही साथ में दाखिल खारिज हो जाना चाहिए*)


*2:-अबतक जो चीटिंग हुइ है मोटेशन फौरन जरूरी ना होने के वजह से हुई है*

*चीटिंग इस तरह से करते हैं कि भू-माफिया सेल डीड या किसी एक हिस्सेदार को छुपा कर चीटिंग करने में कामयाब हो चुकने के बाद फ़िर साबिक जमींदार का सेल डीड दिखाकर थर्ड पर्सन को बेचने के बाद उस को कब्जा देकर घर द्वार बनवा चुकने के बाद अब उस थर्ड पर्सन खरीददार से रंगदारी लाखों रुपये वसूलने के लिए छुपा हुआ सेल डीड दिखाकर या नया हिस्सेदार पैदा करके डराते हैं और खेसरा में जमीन ज्यादा होने की वजह से चीटर का भी मोटेशन आसानी से होजाता है उसके बाद आसानी से लाखों करोड़ों रंगदारी वसूल करके माफिया आपस में बड़े बड़े गुंडे मिलकर बांट लेते हैं ऐसे चीटिंग बाज़ लोगों का सेल डीड या मोटेशन इनवेलिड करार दिया जाए* 


*3:-ऐसे चीटिंग बाज़ों का साथ देने वालों को जहां भी देखा जाए उनको फौरन जेल में बंद किया जाए* 


*4:-अगर किसी ने किसी का हक छीन कर या हकदार को छुपाकर जमीन बेच दिया ऐसी स्थिति में हकदार का हक छुपाने वाले पर ही कार्रवाई होनी चाहिए ना कि खरीदने पर और बल्कि उसी चीटर से 10 गुनी कीमत छूटे हुए हकदार को दिलाना चाहिए* 



5 *अगर यह क़ानून फौरन लागू ना हुआ तो अभी भी चीटिंग बाजों के पास इसतरह की अनगिनत जमीनें मौजूद हैं कि चीटिंग करने के बावजूद अपनी ईमानदारी साबित कर देगा* ।


*अगर यह क़ानून लागू होना आप सबको पसंद है तो इस को फौरन लागू होने के लिए सरकार के हर फर्द तक यह मैसेज पहुंचनाचाहिए*। 


*(लेख: क़ारी मुनाजि़र अहसन सोशल एक्टिविस्ट किशनगंज।)*

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