- देर से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने पर बिहार में देरी शुल्क लगता है, लेकिन यह साल के हिसाब से नहीं बढ़ता।
- 21 दिनों के बाद लेकिन 1 वर्ष के भीतर: ₹2 से ₹5 तक शुल्क।
- 1 वर्ष के बाद: फिक्स्ड ₹10 शुल्क, चाहे कितने भी साल देर हो।
*देरी शुल्क की जानकारी*
बिहार में अगर जन्म प्रमाण पत्र देर से बनवाया जाता है, तो देरी शुल्क देना पड़ता है, लेकिन यह शुल्क साल के हिसाब से नहीं बढ़ता। अगर पंजीकरण 21 दिनों के बाद लेकिन 30 दिनों के भीतर होता है, तो शुल्क ₹2 है। 30 दिनों के बाद लेकिन 1 वर्ष के भीतर पंजीकरण के लिए शुल्क ₹5 है। अगर 1 वर्ष से अधिक समय बाद पंजीकरण होता है, तो शुल्क फिक्स्ड ₹10 है, और यह कितने भी साल देर से क्यों न हो, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती।
प्रक्रिया और नियम जन्म को 21 दिनों के भीतर पंजीकृत करना सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें कोई शुल्क नहीं लगता। देर से पंजीकरण के लिए स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करना पड़ सकता है, और 1 वर्ष के बाद पंजीकरण के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़ या अनुमति की आवश्यकता हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट्स पर जा सकते हैं।
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*मिशन अगेंस्ट करप्शन, किशनगंज*
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