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*मनमानी ; पोठिया अंचल में नियम FIFO का नहीं किया जा रहा है पालन : हो रही हैं कई अनियमितताएं*



किशनगंज (पोठिया) : किशनगंज जिले का पोठिया अंचल कार्यालय पहले से ही मनमानी और अनियमितता के कारण चर्चा में है। पोठिया अंचल कार्यालय में राजस्व कर्मचारी से लेकर अंचल अधिकारी तक इस मनमानी और अनियमितता से घिरे हुए हैं। पोठिया अंचल कार्यालय की मनमानी और अनियमितता के कारण भूमि विवाद बढ़ सकता है।


पोठिया अंचल कार्यालय को विभाग द्वारा बनाये गये नियमों से कोई लेना-देना नहीं है। जमीन का दाखिल-खारिज करने के लिए पोठिया अंचल कार्यालय के अपने दो नियम हैं। पहला नियम है अमीरों के आवेदनों को तुरंत निष्पादित करना और दूसरा नियम है गरीबों के आवेदनों को आधारहीन आपत्तियों के आधार पर अस्वीकृत करना।


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग FIFO नियम का पालन नहीं करने वाले कर्मचारी एवं अधिकारियों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन पोठिया अंचल में इस नियम का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, फिर भी इन पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही है।


*FIFO नियम का खुलेआम उल्लंघन*

जानकारी के अनुसार किशनगंज जिले के पोठिया अंचल के हल्का नौकट्टा मौजा घियागांव में दाखिल खारिज वाद संख्या 2361/2023-204 का सत्यापन राजस्व कर्मचारी द्वारा किया गया है, वही राजस्व कर्मचारी हल्का बुधरा के मौजा पतिलाभाषा में वर्ष 2303-2024 के दाखिल खारिज वाद संख्या 2347, 2356 को छोड़ दिया है जो FIFO नियम का खुलेआम उल्लंघन है ।


ज्ञात हो कि दाखिल खारिज वाद संख्या 2361/2023-2024 में ऑनलाइन आवेदन में सभी विक्रेताओं के नाम नहीं दिये गये हैं। सिर्फ एक विक्रेता का नाम दे कर आदि कर दिया गया है। इसके बावजूद राजस्व कर्मचारी द्वारा इसका सत्यापन किया गया है।


*निराधार आपत्ति से वादों को किया जा रहा है अस्वीकृत*

जानकारी के मुताबिक निराधार आपत्ति लगाकर वाद संख्या 5020/2022-2023 को खारिज कर दिया गया है। आवेदक का कहना है कि हल्का बुधरा मौजा बुधरा के जमाबंदी संख्या 68 में खेसरा दर्ज होने के बावजूद निराधार आपत्ति लगाकर वाद को खारिज कर दिया गया है।


वरीय अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण पोठिया अंचल में राजस्व कर्मचारी से लेकर अंचल अधिकारी तक नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन कर रहे है।

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